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गोबर नाली में बहाने और अवैध रूप से डेरी संचालन करने पर हटाई गई अवैध डेरी

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नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार, अपर नगर आयुक्त अरविन्द कुमार राव के आदेशानुसार आज दिंनाक 29-5-2023 को थाना जानकीपुरम जोन -3 अंतर्गत 60 फीटा रोड मुख्य मार्ग तथा आस पास क्षेत्र पर नगर निगम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध डेरी हटाने का अभियान पुलिस बल, प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया जिसमे मौके पर कुल 14 भैंस, 08गाय कुल 01 पड़िया कुलदीप 23 पशु को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित आलमनगर स्थिति कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया, जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही के बाद ही रिहा किया जायेगा |अभियान के दौरान पशुपालको और महिलाओं द्वारा विरोध भी किया गया जिसे पुलिस बल द्वारा शांत करवाया गया |
अवैध डेरी संचालकों द्वारा पशुओ को रोड पर बाँध कर अतिक्रमण किया गया था, तथा मुख्य मार्ग बाधित कर रखा था जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा था |

उक्त क्षेत्रों से निरंतर गंदगी फैलाने और गोबर नाली में बहाने की शिकायत निरंतर प्राप्त हो रही थी,जिससे नालियां चोक हो रही थी तथा कई जनसूचना अधिकार, तथा IGRS के तहत कार्यवाही भी लंबित थी और चेतावनी तथा नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा डेरी नहीं हटाई गयी थी |
माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम आवासीय क्षेत्रों में डेरी व्यवसाय की अनुमति नहीं है |
नगर निगम लखनऊ द्वारा अधिकतम दो गाय लाइसेंस के साथ पालने की अनुमति है |नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु माना गया है अतः नगर निगम लखनऊ द्वारा भैंस पालने की अनुमति नहीं दी जाती है |

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