उपभोक्ता दिवस की स्थापना 24-12- 1986 में हुई थी, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रेरित करना है ¹।
सरकार ने उपभोक्ताओं को न्याय मिलने के लिए कई इंतजाम किए हैं:
– *उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम*: यह अधिनियम उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है।
– *उपभोक्ता अदालतें*: सरकार ने उपभोक्ता अदालतें स्थापित की हैं, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
– *उपभोक्ता हेल्पलाइन*: सरकार ने उपभोक्ता हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिससे उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और समस्या समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
– *उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम*: सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। ²




