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सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग में 28% GST को संवैधानिक माना, रेट्रोस्पेक्टिव लगाया जाने पर सरकार का कदम बरकरार

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नई दिल्ली, 27 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ रेट्रोस्पेक्टिव वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने के सरकार के कदम को बरकरार रखते हुए कहा कि 28% GST का लागू होना संवैधानिक रूप से वैध है। यह फैसला न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की विशेष पीठ ने दिया।

 

विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्या ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लगाए गए दांवों के पूरे मूल्य पर 28% GST लगाया जा सकता है या नहीं। गेमिंग कंपनियों ने तर्क दिया था कि केवल गेमिंग की फीस या कंपनियों की आय पर कर लगाया जाना चाहिए, न कि पूरे दांव के मूल्य पर। ऐसा कर लगाना व्यावसायिक गतिविधियों के लिए असमान और अवास्तविक होगा।

 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि GST кор्प की संवैधानिक योजना के तहत इस प्रकार का कर लगाना वैध है और यह GST सुधारों के उद्देश्यों के अनुरूप है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कर ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में व्यापक आर्थिक नियमन के तहत आता है और इसमें कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं है।

 

**मुख्य बिंदु:**

 

| पहलू | विवरण |

|——|——-|

| कर दर | 28% GST ऑनलाइन गेमिंग के पूरे दांव मूल्य पर |

| रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव | पिछले समयावधि से भी लागू |

| कोर्ट की राय | संवैधानिक रूप से वैध, GST योजना का उल्लंघन नहीं |

| पीठ के सदस्य | न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला, न्यायमूर्ति आर महादेवन |

| प्रभावित क्षेत्र | ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और प्लेटफॉर्म |

 

**समाचार का प्रभाव:**

यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कंपनियों को अब पिछले वर्षों से भी 28% GST का भुगतान करना पड़ सकता है, जिससे उनके वित्तीय प्रबंधन पर दबाव बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उद्योग की बढ़ोतरी पर प्रभाव पड़ सकता है और कुछ कंपनियां बाजार से बाहर भी हो सकती हैं।

 

**व्यापक संदर्भ:**

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार ने इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए GST दरें निर्धारित की थीं, लेकिन गेमिंग कंपनियों ने इस पर चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस विवाद को अंतिम रूप से নিষ্পত্তि कर देता है।

 

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**[शुरुआत में हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक]**

 

“नमस्कार, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ रेट्रोस्पेक्टिव 28% GST लगाए जाने के सरकार के कदम को बरकरार रखते हुए कहा कि यह कर संवैधानिक रूप से वैध है।

 

न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लगाए गए दांवों के पूरे मूल्य पर 28% GST लगाना GST संवैधानिक योजना का उल्लंघन नहीं करता।

 

यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि कंपनियों को पिछले वर्षों से भी इस कर का भुगतान करना पड़ सकता है

 

 

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