सुप्रीम कोर्ट ने आज देश में आवारा कुत्तों के मामलों पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट नाराजगी जताई कि तीन महीने पहले दिए गए आदेशों का ठीक तरह से पालन नहीं हुआ है और सभी राज्यों को आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के उपायों की जानकारी देने के लिए कहा गया है।
आज के आदेश की मुख्य बातें:
– *सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को फिजिकली कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है*; कोई वर्चुअल पेशी नहीं चलेगी।
– *राज्यों को आवारा कुत्तों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट देनी होगी और एक राष्ट्रीय नीति का सुझाव भी देना होगा*।
– *सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सरकारी दफ्तरों और परिसरों में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर नए नियम जारी करेगा*।
– *पीड़ितों के हस्तक्षेप आवेदनों को मंजूरी दी गई और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा* ¹ ² ³ ⁴।
सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों पर सभी राज्यों एवं केंद्रीय शासीक प्रदेशों के मुख्य सचिव को फिजिकल कोर्ट में पेश होने को कहा




