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राहुल गांधी की नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने FIR दर्ज करने का आदेश, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत में सुनवाई

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लखनऊ/नई दिल्ली:
राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने इस प्रकरण में FIR दर्ज करने और जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ ने दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता भी हो सकती है, इसलिए इस मामले की औपचारिक जांच जरूरी है। कोर्ट ने इस दलील पर विचार करते हुए संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई करने को कहा।
अदालत का आदेश
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निर्देश दिया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाए और आरोपों की जांच शुरू हो। एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह जांच करे या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए।
मामला किससे जुड़ा है
यह विवाद राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा है। शिकायतकर्ता विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया है कि यह गंभीर मामला है और इसकी जांच जरूरी है। कोर्ट में इससे पहले केंद्र सरकार को भी संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए गए थे।

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