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जनपद लखनऊ में धारा 144 की गई है लागू

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*लखनऊ*

*जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल का बयान*

जनपद लखनऊ में धारा 144 की गई है लागू।

*आगामी त्यौहारो और राजनीतिक दलों द्वारा धरना प्रदर्शन को लेकर 144 लागू की गई जो दो माह प्रभावी रहेगी।*

किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन जुलूस को किया गया है प्रतिबंध।

*धरना स्थल इको गार्डन निर्धारित है, किसी अन्य जगह बैन है अनुमति।*

सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक कार्य, पूजा आदि है प्रतिबंधित।

*परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रानिक गैजेट्स, मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा और 200 गज की दूरी पर अनावश्यक प्रवेश निषेध होगा।*

साइबर कैफे आदि के लिए डायरेक्शन किए गए है इश्यू।

*चाइनीज मांझा बेचने पर लगाया गया है प्रतिबंध।*

कुछ महत्वपूर्ण स्थलो पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

*धारा 144 का उल्लंघन करने वालो पर सख्त होगी कार्यवाही।*

*जमील मलिक / आदिल अब्बास कामरान एक्सप्रेस न्यूज*

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