राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) आयोग ने ज़्यादातर मॉल में ख़ासकर बिग बाज़ार में कैरी बैग के अलग से पैसे वसूलने को बंद करने का निर्देश दिया है ।
एनसीडीआरसी ने जिला उपभोक्ता फोरम और चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले को सही ठहराते हुए बिग बाजार की पुनर्विचार याचिका को ख़ारिज करते हुए यह आदेश दिया ।आयोग के मेंबर दिनेश सिंह ने अपने फैसले में कहा कि रिटेल काउंटर अपने ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग उपलब्ध कराते हैं ।ताकि ग्राहकों को सामान घर ले जाने में बाधा ना हो। उसी के बाबत बिग बाज़ार को भी अपने ग्राहकों को मुफ्त में कैरी बैग उपलब्ध कराएं।