दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों को संपत्ति विवाद में अंतरिम राहत देते हुए प्रिया कपूर पर फिलहाल संपत्ति बेचने, ट्रांसफर करने या किसी भी तरह से उसका स्वरूप बदलने पर रोक लगा दी है। अदालत ने साफ कहा कि बच्चों द्वारा उठाई गई आशंकाओं को पहले दूर करना होगा, इसलिए विवाद की सुनवाई पूरी होने तक संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए।
इस फैसले को करिश्मा कपूर के बच्चों के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अदालत से मांग की थी कि संजय कपूर की छोड़ी गई संपत्ति को किसी भी तरह से आगे न बढ़ाया जाए। उनका कहना था कि अगर अभी लेन-देन की अनुमति दे दी गई, तो आगे चलकर उनके अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने यह भी संकेत दिया कि संपत्ति विवाद में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और सभी पक्षों को अपने दावों के समर्थन में स्पष्ट जवाब देने होंगे। इसी कारण प्रिया कपूर को अब संपत्ति से जुड़े किसी भी बड़े फैसले पर रोक का पालन करना होगा।
यह मामला अब आगे की सुनवाई में और विस्तार से देखा जाएगा, जहां वसीयत, संपत्ति के अधिकार और संबंधित दस्तावेजों पर बहस हो सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट का यह आदेश बच्चों के पक्ष में एक अहम अंतरिम कदम माना जा रहा है।
दिल्ली हाईकोर्ट से करिश्मा कपूर के बच्चों को बड़ी राहत





