सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर की कड़ी टिप्पणी, ₹10 लाख का जुर्माना; झूठा बयान देने पर जताई नाराज़गी: shabu zaidi

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को लेकर सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अदालत के समक्ष भ्रामक और झूठे बयान प्रस्तुत किए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। अदालत ने इस आचरण को गंभीर मानते हुए समय रैना पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया।
सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी पक्षकार द्वारा अदालत को गुमराह करने का प्रयास न्याय व्यवस्था के लिए स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अदालत के समक्ष सत्य तथ्यों को प्रस्तुत करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और गलत जानकारी देकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में समय रैना को निर्धारित समय सीमा के भीतर ₹10 लाख की जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि तय समय में जुर्माना जमा नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अदालत की इस टिप्पणी और जुर्माने के आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि, इस मामले में समय रैना या उनके वकील की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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