उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव सम्पन्न करा लें। न्यायमूर्ति एमएन भंडारी और न्यायमूर्ति आरआर आग्रवाल की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है।
कोर्ट ने गुरुवार को विनोद उपाध्याय की याचिका का निस्तारण करते हुए प्रदेश में पंचायत चुनाव की समय सीमा निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश देने के साथ ही 15 मई तक ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराने को कहा है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ राज्य निर्वाचन आयोग तथा उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है।