लखनऊ, उत्तर प्रदेश कोविड-19 महामारी की रोकथाम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई मोहर्रम गाइडलाइंस जारी की है , जिसमें 50 व्यक्तियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में मजलिस का आयोजन किया जा सकता है। इस नई गाइडलाइन में घरों में ताजिया रखने की भी अनुमति दी गई है। गाइडलाइंस में कहीं भी एक या दो आदमी सहित ताजिया ले जाने एवं खरीद बेच पर कोई रोक नहीं है ,लेकिन देखा यह जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अजादारो को बेवजह परेशान किया जा रहा है।आज सीतापुर थाना बिस्वा मे कुछ पुलिस वालों ने ताजिया ले जा रहे व्यक्ति से ताजिया लेकर थाने पर रख लिया इसकी सूचना ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेकृटरी एवं प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास को मालूम हुई तो उन्होंने जिले के आला अधिकारियों से बात कर ताजियों को वहां से वापिस दिलाया साथ ही साथ उन्होंने ताजिया जब्त करने वाले पुलिस कर्मियों को गाइडलाइंस का पालन न करने व ताजियों को जब्त करने की लिए निलंबित करने की मांग की है।
