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सुप्रीम कोर्ट ने वोटों का वीवीपैट से मिलान कराने की मांग खारिज की

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सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता गोपाल सेठ की सभी वोटों का वीवीपैट से मिलान कराने की मांग खारिज कर दी। सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह चुनाव प्रक्रिया के बीच में दखल नहीं देंगे। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता गोपाल सेठ से पूछा कि क्या उन्होंने इस विषय को चुनाव आयोग के समक्ष भी रखा है।

इस पर गोपाल सेठ के वकील ने कोर्ट से सौ फीसद मतों का वीवीपैट से जांच कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि इससे चुनाव नतीजों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वकील ने कहा कि चुनाव आयोग को भी उसने लिखा था और चुनाव आयोग ने जवाब में सहमति जताई है लेकिन इसके लिए कोर्ट का आदेश चाहिए होगा इसलिए कोर्ट आदेश दे।

वकील ने कहा कि वह कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया में दखल देने की मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के अधिकार के लिए वह ऐसी मांग कर रहे हैं। परंतु कोर्ट दलीलों से प्रभावित नहीं हुआ और याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि वह याचिकाकर्ता की निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के अधिकार की बात से सहमत हैं।

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