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बीमा कंपनी को देना होगा आत्महत्या के बाद क्लेम

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दिल्ली: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक फैसला सुनाते हुए जीवन बीमा की शर्त के तहत 12 महीने की अवधि के बाद आत्महत्या से मौत के मामले में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को1,34,8,380 रुपए ब्याज सहित पॉलिसी कर्ता के परिवार क्लेम देने का आदेश दिया। जिस पर रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने राज्य आयोग फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम आयोग में भी इस आदेश के खिलाफ गुहार लगाई।
राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम आयोग ने बीमा कंपनी की याचिका ख़ारिज करते हुए कंपनी पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया। आमतौर पर लोगों की यह सोच रहती है कि आत्महत्या करने के बाद लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम नहीं देती। क्योंकि पॉलिसी करता बीमा कंपनी की शर्तें ध्यान पूर्वक नहीं पड़ता।

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