Home / 1 अप्रैल 2019 से पहले लिए गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य नहीं।

1 अप्रैल 2019 से पहले लिए गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य नहीं।

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लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने  जनता की सहूलियत के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी )

लगवाने की अनिवार्यता को कैंसिल कर दिया गया है। अब साइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर की मदद से नई वेबसाइट तैयार होगी जिसके बाद नई तारीख घोषित की जाएगी। 1 दिसंबर 2020 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्यता लागू थी जिस की अनिवार्यता प्रदेश सरकार ने स्थगित कर दी है।

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