सेंट्रल वक़्फ़ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लोकसभा में पेश होने की संभावना है , देश की जनता द्वारा इसमें संशोधन की बहुत समय से मांग चल रही थी,
जिसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं ¹:
वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव है, जिसमें संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना शामिल है।
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संरचना में परिवर्तन
बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का प्रस्ताव है, जिसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है।
सत्यापन अनिवार्य,
वक्फ बोर्ड की ओर से भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
विवादित भूमि का सत्यापन,
राज्य वक्फ बोर्डों की ओर से दावा किए गए विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन करने का प्रस्ताव है।




