न्यायालय ने टीले वाली मस्जिद के पक्ष में दिया फैसला,खारिज हुई अर्जी।

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लखनऊ से बड़ी खबर

लखनऊ की ऐतिहासिक टीले वाली मस्जिद पर पूजा अर्चना करने पर हिंदू पक्ष की कोर्ट ने अर्जी की खारिज।

हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद पर राम नवमी पर 17 अप्रैल को पूजा अर्चना की मांगी थी अनुमती।

कोर्ट ने टीले वाली मस्जिद के पक्ष में दिया फैसला,खारिज हुई अर्जी।

मुकदमा सा0 400/2023 हिंदू पक्ष वकील निपेंदर पांडे ने टीम के साथ कोर्ट में रखा था पक्ष।

मस्जिद के पक्ष में यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑदर्स के लिए अधिवक्ता मुनव्वर सुलतान,और वक्फ बोर्ड की तरफ से सगीर इमाम ने कोर्ट में पक्ष रखा।

कोर्ट ने वकीलों की बहस के बाद कोर्ट ने लिया निर्णय हिंदू पक्ष की अर्जी की खारिज।

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