सुप्रीम कोर्ट ने ने सोमवार को अपनी पत्नी से मारपीट करने वाले एक शख्स की अग्रिम जमानत की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ससुराल में पत्नी को लगी चोट के लिए पति ही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भले ही यह चोट किसी अन्य रिश्तेदार की वजह से आई हो लेकिन इसके लिए पति को ही जिम्मेदार माना जाएगा। मारपीट के आरोपी शख्स की यह तीसरी शादी है जबकि महिला की दूसरी शादी है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, शादी के एक साल बाद साल 2018 में दोनों ने बच्चे को जन्म दिया था। बीते साल जून में महिला ने लुधियाना पुलिस में अपने पति और ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। महिला का आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न करने पर उसे उसके पति, ससुर और सास ने बेरहमी से पीटा था।