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यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाईकोर्ट से मिली जमानत।

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उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है। 3 जून को लल्लू गिरफ्तार हुए थे। लल्लू पर आगरा में लॉकडाउन के नियमों का उल्लघंन और प्रवासी श्रमिकों के लिए दी गई बसों की सूची में धोखाधड़ी करने का आरोप थे।

इससे पहले एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता की जमानत अर्जी को एक जून को खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। कांग्रेस नेता की दलील है कि बस सूची विवाद में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है।
इस बीच प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार ने बताया कि लल्लू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इसके बाद जज ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 16 जून को निश्चित की। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति एआर मसूदी की एकल सदस्यीय पीठ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका मंजूर की है।

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