नई दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम ने एक फैसला सुनाते हुए रेलवे आरक्षण गाइडलाइंस के तहत बुजुर्ग यात्री का विशेष दर्जा देने की बात कही है ।इसी संबंध में एक बुजुर्ग को लोअर बर्थ उपलब्ध न कराने वह 100 किलोमीटर पहले उतारने के मामले में रेलवे की घोर लापरवाही के सिलसिले में 3 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया ।इसी संबंध में रेलवे ने राज्य फोरम ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को सही ठहराया फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम आयोग में रेलवे की अपील को खारिज करते हुए ।दोनों निचली अदालतों के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि फैसला साक्ष्यों आधारित है।