दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने सोमवार को कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस, सहित गाड़ी के कागजात अब 31 दिसंबर 2020 तक वैध रहेंगे ,या निर्णय कोरोना महामारी के मद्देनज़र लिया गया ।
इससे पहले मंत्रालय ने इसकी वैधता की अवधि 30 सितंबर तक निर्धारित की थी।