सुप्रीम कोर्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर आदेश मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाल पॉर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि पोस्को मामलों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूजिव एंड एक्सप्लोइटेटिव मटीरियल शब्द का उपयोग किया जाए। यह आदेश बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
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