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पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी खारिज

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जल निगम भर्ती घोटाले में सपा वरिष्ठ नेता सांसद पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. CBI की विशेष अदालत ने सपा शासन के दौरान जल निगम में करीब 13 हजार पदों पर हुई भर्ती घोटाला मामले में पूर्व मंत्री सपा सांसद मोहम्मद आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी. सीबीआई स्पेशल कोर्ट विशेष जज मनोज पांडेय ने अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है.

इस भर्ती घोटाले के दौरान आजम खान उप्र जल निगम के अध्यक्ष थे. पूर्व 25 अप्रैल 2018 को पूर्व मंत्री आजम खान, जल निगम के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर पीके आसुदानी, नगर विकास के पूर्व सचिव एसपी सिंह, आजम खान के तत्कालीन ओएसडी सैयद आफाक अहमद और तत्कालीन चीफ इंजीनियर अनिल कुमार खरे समेत अन्य के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, सबूत मिटाने और एंटी करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी.

इस दौरान असआईटी ने सभी के खिुलाफ एक चार्जशीट भी दाखिल की थी. जिसके बाद 15 जुलाई को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मामले में अभियुक्त पूर्व मंत्री आजम खान और गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ आईपीसी की धारा 201, 204, 420 ,467, 468, 471, 120बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 के तहत संज्ञान लिया था. ऐसे संगीन आरोप को देखते हुए अदालत ने आजम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी,

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