सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 आधार के संबंध में दिए गए फैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका ख़ारिज कर दी, कोर्ट ने कहा है कि 2018 के फै़सले में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। उक्त आदेश में केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक वैधता प्रदान की गई थी ।लेकिन बैंक अकाउंट ,मोबाइल फोन और स्कूल में प्रवेश में आधार नंबर की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई थी।