सीबीआई निदेशक पर नहीं हो पाया फैसला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याद दिलाया 6 महीने का नियम

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    पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को सीबीआई के नए निदेशक की नियुक्त को लेकर हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमाना ने एक नियम की याद दिला दी, जिससे सरकार की ओर से प्रस्तावित दो नाम रेस से बाहर हो सकते हैं। मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को पुलिस चीफ जैसे पदों पर नहीं बिठाना चाहिए, जिनका कार्यकाल 6 महीने से कम का बचा हो। मीटिंग में महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी सुबोध कुमार जायसवाल, सशस्त्र सीमा बल के डीजी केआर चंद्र औॅर होम मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी वीकेएस कौमुदी के नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी।

    पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में चीफ जस्टिस एनवी रमाना के अलावा सदन में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में जस्टिस रमाना ने ‘6 महीने के नियम’ की याद दिलाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी का भी नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक रमाना ने मीटिंग में कहा कि पैनल को नियम के आधार पर ही किसी नाम पर विचार करना चाहिए। चीफ जस्टिस की राय का नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी समर्थन किया है। मीटिंग में बीएसएफ के चीफ राकेश अस्थाना का नाम इस नियम के आधार पर खारिज कर दिया गया, जो 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं।

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