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लोकसभा अध्यक्ष को हाथरस कांड की पूरी जानकारी राहुल गांधी ने दी

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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में लोकसभा अध्यक्ष को बताया कि हाथरस में हुए गैंगरेप के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलना और अपराधियों का खुले में घूमना बहुत ही चिंताजनक है। भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि बलात्कार करने वाले बाहर रह सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार, जो कोई भी हत्या करता है, उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा, बलात्कार के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला और उन्हें अपने घर में बंद रहने के लिए मजबूर किया गया। यह मामला न केवल न्यायपालिका की विफलता को दर्शाता है, बल्कि यह समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति उदासीनता को भी दर्शाता है।

यह आवश्यक है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा, यह भी आवश्यक है कि समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान किया जाए।

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