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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अनोखी शर्त रखकर फैज़ान को दी जमानत

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फैसल की जमानत के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अनोखी शर्त रखी है। आरोपी फैसल ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, जिसके लिए उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसल को जमानत देते हुए कहा कि वह महीने में दो बार, पहले और चौथे मंगलवार को, पुलिस स्टेशन मिसरोद, भोपाल के समक्ष उपस्थित होकर भारतीय ध्वज को 21 बार सलामी देगा और “भारत माता की जय” का नाराफैसल की जमानत के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अनोखी शर्त रखी है। आरोपी फैसल ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, जिसके लिए उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल ने फैसल को जमानत देते हुए कहा कि वह महीने में दो बार, पहले और चौथे मंगलवार को, पुलिस स्टेशन मिसरोद, भोपाल के समक्ष उपस्थित होकर भारतीय ध्वज को 21 बार सलामी देगा और “भारत माता की जय” का नारा लगाएगा ¹ ²। इसके अलावा, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया है। यह शर्त आरोपी में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करने के लिए रखी गई है ¹ ²। लगाएगा ¹ ²। इसके अलावा, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया है। यह शर्त आरोपी में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करने के लिए रखी गई है ¹ ²।

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