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बिजली विभाग ने जारी की एकमुश्त समाधान योजना

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कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से व्यापार में आई गिरावट को देखते हुए। बिजली विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत दुकानदार, लघु मध्य वर्ग के उघकर्मियों ,निजी संस्थानों के संचालकों के बक़ाए दरों को सरचार्ज नहीं देना होगा। बिजली विभाग में एकमुश्त समाधान योजना के तहत 30 नवंबर तक के बकायेदारों पर 100 फ़ीसदी सरचार्ज में छूट दी है यह योजना 31 जनवरी तक लागू रहेगी इस योजना में मूलधन का 30% जमा कर पंजीकरण कराना होगा यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी ।इस योजना को आज से बिजली विभाग ने लागू कर दिया।

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