Home / उत्तर प्रदेश / जिला निर्वाचन अधिकारी के कड़े निर्देश निर्वाचन कार्यों में शिथिलता नही की जाएगी बर्दाश्त, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत दर्ज कराई जाएगी FIR*

जिला निर्वाचन अधिकारी के कड़े निर्देश निर्वाचन कार्यों में शिथिलता नही की जाएगी बर्दाश्त, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत दर्ज कराई जाएगी FIR*

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19 अप्रैल 2023 लखनऊ।

जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी श्री सूर्य पाल।गंगवार ने बताया कि आज दिनांक 18 अप्रैल को जयनारायण (केे.के. सी.) पीजी कालेज में आयोजित होने वाला पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण दो पालियों में आयोजित हुआ। उक्त प्रशिक्षण के दृष्टिगत ज़िला निर्वाचन अधिकारी जयनारायण (केे.के. सी.) पीजी कालेज पहुँचे, और कि गई व्यवस्थाओ का जायज़ा लिया। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त कक्षों में जा कर निरीक्षण किया और आये हुए प्रशिक्षणार्थियों से संवाद भी किया। ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बताया कि प्रथम पाली में सुबह 11:30 बजे प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। अतः सभी प्रशिक्षणार्थियों / निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों ने ससमय पहुँच कर उपस्थिति दर्ज कराई। इसी प्रकार दूसरी पाली का प्रशिक्षण दोपहर 3:00 बजे शुरू हुआ और उक्त प्रशिक्षण में आने वाले कार्मिकों ने भी ससमय पहुँच कर उपस्थिति दर्ज कराई। संज्ञान में आया कि प्रथम व द्वितीय पाली में कुल 55 कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। जिसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा समस्त अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि ट्रेनिंग लेना सभी कार्मिको के लिए अनिवार्य है। साथ ही कड़े निर्देश दिए कि प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत FIR दर्ज करना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया की P1 और P4 अर्थात अतिरिक्त मतदान अधिकारी दोनो ही समकक्ष (प्रथम श्रेणी) है। P3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। अतः इस बात का कन्फ्यूजन ना रहे की P4 में जिनकी ड्यूटी लगी है व चतुर्थ श्रेणी की हैं।

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