Home / गाजीपुर में शम्म-ए-हुसैनी अस्पताल व ट्रामा सेंटर को किया जाएगा ध्वस्त। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश।

गाजीपुर में शम्म-ए-हुसैनी अस्पताल व ट्रामा सेंटर को किया जाएगा ध्वस्त। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश।

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गाजीपुर में शम्म-ए-हुसैनी अस्पताल व ट्रामा सेंटर को भी ध्वस्त किया जाएगा। अस्पताल को ध्वस्त करने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है, साथ ही अस्पताल पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। उप जिलाधिकारी सदर ने बीते आठ अक्टूबर को ही आदेश जारी किया था, लेकिन अभी तक इसे गोपनीय रखा गया था। अब अस्पताल पर नोटिस चस्पा कर संचालक को खुद ध्वस्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा शम्म-ए-हुसैनी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर को ढहाने के आदेश बाद से संचालक एवं समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम के आदेश में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का भी हवाला दिया गया है। एनजीटी द्वारा निर्धारित मानक के मुताबिक गंगा तट के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के पक्के निर्माण पर पूरी तरह रोक है।

प्रशासन की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि अस्पताल निर्माण के दौरान मानक को ताक पर रखकर पक्का भवन और कैंपस बनाया गया है। जानकारों के अनुसार, अस्पताल का निर्माण करीब डेढ़ दशक पूर्व हुआ है। कई बीघे में बने इस अस्पताल के निर्माण में करोड़ों रुपये खर्च भी किए गए हैं।

अस्पताल और ट्रामा सेंटर के अलावा परिसर में नर्सिंग कालेज, हॉस्टल, कैंटीन सहित रेस्टोरेंट आदि भी चलता है। सदर एसडीएम ने अपने आदेश में एक सप्ताह के अंदर अस्पताल को खाली करने और ध्वस्त करने को कहा है।
शम्म-ए-हुसैनी अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर के संचालक का गंगा तट पर अवैध रूप से बनाए गए निजी अस्पताल को अब ध्वस्त किया जाएगा। इसका ऑर्डर बीते आठ अक्टूबर को जारी किया जा चुका है। संचालक को एक सप्ताह का समय भी दिया गया है। वह खाली कराकर स्वंय ध्वस्त करा लें। ऐसा न करने पर निर्धारित अवधि समाप्त होने पर जिला प्रशासन की ओर से बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जाएगा।
प्रभास कुमार, सदर एसडीएम।

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