संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी )सिविल सर्विस सेवा कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अक्टूबर 2020 में परीक्षा के लिए अपनी आखिरी मौका गवा चुके अभ्यार्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए एक मौका दिए जाने की मांग जोकि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा दाखिल की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि ऐसे छात्रों को इस साल एक और मौका देने से दूसरे उम्मीदवारों के साथ भेदभाव होगा