उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मानक संचालन प्रतिक्रिया s.o.p. जारी कर दी।
जिसमें इस चुनाव में संक्रमित व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन सिर्फ पांच समर्थकों के साथ प्रचार की बाध्यता सभी के लिए होगी। यदि कोई मतदाता संक्रमित होगा तो पीठासीन अधिकारी पीपीई किट पहनकर मतदान कराएंगे। s.o.p. में कहा गया है कि यदि कोई अभ्यार्थी जनसभा, नुक्कड़ सभा प्रचार के लिए जुलूस निकालना चाहता है। तो समय-समय पर जारी कोविड-19 प्रोटोकॉल का नियमानुसार पालन करना पड़ेगा।
यदि निर्देशों का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
साथ ही साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51से 60 प्रविधानो के अनुसार मुक़दमा दर्ज किया जाए।