इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी व न्यायमूर्ति डॉक्टर वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लिवइन रिलेशनशिप को लेकर कहा कि शादीशुदा स्त्री दूसरे पुरुष के साथ पति-पत्नी की तरह रहते हैं। तो उसे लिवइन रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा ।अलग पुरुष एवं स्त्री के साथ रहने पर वह शादीशुदा भारतीय दंड संहिता धारा 494 / 495 के अपराधी हैं। कोर्ट ने इस संबंध में याचिकाकर्ता आशा देवी की याचिका ख़ारिज कर दी।
BHU गैंग रेप जांच करके महिला सभा के प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव से मिले
दिनांकः10.10.2024
समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बीएचयू प्रशासन द्वारा आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के खिलाफ आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स का निलंबन किए जाने के विरोध में न्याय...
बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगाया हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर का जिम्मा जाटों...
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हरियाणा चुनाव में हार के कारणों को जाट समाज के सामने...
इज़राइल ने किया सीरिया के दामिश्त में जबरदस्त हमला
इज़राइल और सीरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें इज़राइल ने सीरिया के दमिश्क पर कई हमले किए हैं ¹। इन हमलों...
राजस्थान डांडिया के डांस में हुई मारपीट
राजस्थान में डांडिया रास के दौरान मारपीट की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। ये घटनाएं अक्सर उत्साह और जोश में होने वाली भिड़ंत के...
भोपाल में पकड़ा गई 1800 किलोग्राम अवैध ड्रग्स
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पुलिस ने एक ड्रग्स फैक्ट्री को जप्त किया है,
जिससे अवैध ड्रग्स के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया गया है।
इस...