समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की तारीफ की है। यह फैसला प्रयागराज में साल 2021 में हुए एक बुलडोजर कार्रवाई से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जिन 5 लोगों ने याचिका दायर की थी, उन्हें प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 6 हफ्तों के अंदर 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर मकान तोड़ने की कार्रवाई गैरकानूनी थी और इसे अवैध घोषित कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने इस फैसले को सही ठहराते हुए इसे स्वागत योग्य बताया।
घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान: सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य




