ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री सूर्य पाल गंगवार द्वारा बताया गया कि मा0 निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज दिनांक 02 मई 2023 की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनहित में निमन्वत दिशा निर्देश दिए:-
1- ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। किसी भी प्रकार की रैली, सभा या रोड शो की अनुमति नही होगी। प्रत्याशी केवल घर घर जा कर लोगो को सम्बोधित कर सकते है।
2- ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आज शाम 6 बजे से 4 मई साय 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूर्णतया रोक लगाई जाती है।
3- प्रत्याशीगण द्वारा वाहनों की जो अनुमति ली गई थी वह आज दिनांक 02 मई को साय 6 बजे से स्वतः समाप्त हो गई है। प्रत्याशीगण उनके एजेंट या उनके कार्यकर्ता हेतु 04 मई का अलग से वाहन पास जारी किया जा रहा है।
4- ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि आज दिनाक 02 मई से 04 मई के दौरान चुनाव प्रचार जैसे रोड शो, वाहन रैली या सभा का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
5- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो लोग नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी नही है अथवा जो लोग उक्त नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के मतदाता नही है वह लोग आज दिनाक 02 मई को 6 बजे के बाद से 48 घंटे के लिए उक्त नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र छोड़ कर चले जाए।
6- अंतिम 48 घण्टो के दौरान नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्र के सभी होटलों, लॉज, गेस्ट हाऊस व सरकारी गेस्ट हाउस की सघन तलाशी कराई जाएगी। अतः इन स्थानों पर कोई गैर जनपद निवासी न रुके।
7- सभी कम्यूनिटी हाल, विवाह मंडप और समुदायिक केन्द्रों आदि पर शादी विवाह के अलावा कोई सामूहिक भोज या खाने पीने की चीज़ें बाटने सम्बंधित आयोजन नही किये जाएंगे। यदि संज्ञान में ऐसी कोई घटना आती है तो विधिक कार्यवाही की जाएगी।
8- इस दौरान उड़नदस्ते SST टीमो के माध्यम से वाहनों की सघन तलाशी की जाएगी। जो व्यक्ति 2 लाख से ऊपर की नगदी बिना प्रमाण के ले जाता मिलेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा अवैध शराब या बिना लाइसेंस के शस्त्र के साथ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
9- उक्त 48 घण्टो के दौरान कोई भी बल्क एस0एम0एस0 या बल्क काल नही कराई जाएगी। अन्यथा की दशा में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
10- यदि किसी पार्टी या प्रत्याशी या कार्यकर्ता के द्वारा मतदेय स्थल की दीवारों पर कोई चुनाव प्रचार सामग्री चिपकाई जाती है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
11- मतदान के दिन सभी मतदाता अपने अपने वाहनों के द्वारा मतदान करने जा सकते है। परंतु मतदान केंद्र की 200 मीटर की परिधि में प्रवेश वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने वाहन के द्वारा मतदान पर आता है तो उसे किसी पार्टी विशेष का प्रचारक समझ कर उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
12- सभी प्रत्याशिगण या राजनैतिक दल जो मतदान के दिन मतदेय स्थलों के पास अपने बस्ते लगाते है उनको मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के बाहर बस्ते लगाने की अनुमति दी जाती है। यदि 200 मीटर परिधि के अंदर बस्ता लगा मिला तो विधिक कार्यवाही की जाएगी।
13- मतदान के दिन मतदेय स्थल पर मोबाइल लें जाना वर्जित है। अतः सभी मतदाता अपना मोबाइल बाहर ही छोड़ कर आए। मतदान केंद्र पर मोबाइल जमा कराने की कोई व्यवस्था नही होगी।
14- मतदेय स्थल पूर्णतया तम्बाकू मुक्त परिसर होंगे। परिसर में सिगरेट, गुटका, तम्बाकू का सेवन वर्जित है।
15- मतदान केंद्र में कोई भी धारदार, कोई शस्त्र, माचिस या लाइटर आदि लाना प्रतिबंधित है।
16- ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नही है वह किसी भी दशा में मतदान नही कर सकता। यदि किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई किसी भी माध्यम से तो ऐसे व्यक्ति व व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ले विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
17- मतदाता केवल एपिक कार्ड अथवा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 15 प्रकार के विकल्पों के माध्यम से ही मतदान किया जा सकता है।
18- घूंघट वाली व पर्दानशीन महिलाओं को अपनी पहचान मतदान पार्टी में शामिल महिला कर्मी अथवा इस हेतु बुलाई गई सरकारी महिला कर्मचारी व महिला पुलिस कांस्टेबल का सहयोग करना होगा। यदि ऐसी महिला के द्वारा अपनी पहचान सत्यापित नही कराई जाती है तो ऐसी महिला को संदिग्ध मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।
19- मतदान के दिन शाम 6 बजे से पहले तक जो भी मतदाता मतदेय स्थल के अंदर पहुँच जाएगे उनकी लाइन लगा कर टोकिन के द्वारा वोटिंग कराई जाएगी इसमें चाहे जितना भी समय लगे। परन्तु 6 बजे के बाद कोई भी मतदाता को मतदेय स्थाल के अंदर प्रवेश नही दिया जाएगा।
20- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन दिनाक 04 मई को सभी नागरिक मतदान करने अपने घरों से निकले और मतदान करने के बाद सीधे अपने घरों को लौट जाए। अनावश्यक रूप से मतदान स्थल के आने जाने वाले रास्तो पर भीड़ न लगाए।
21- मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। अतः सामान्य रोजमर्रा के खान पान के प्रतिष्ठानों के अलावा सब बन्द रहेंगे। खाने पीने की दुकानों के कर्मचारियों को भी मतदान करने के लिए छुट्टी दी जाएगी।
22- उन्होंने बताया कि निर्वाचन कि अपुष्ट अफवाह फैलता हुआ कोई मिलेगा तो उनकी साइबर क्राइम के माध्यम से चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।




