Home / सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से जुड़ी जनहित याचिका की खारिज, याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना।

सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से जुड़ी जनहित याचिका की खारिज, याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना।

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सुप्रीम कोर्ट ने कुरान से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शिया वक्‍फ बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष वसीम रिजवी ने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी क‍ि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। रिजवी के मुताबिक, ये खास आयतें मनुष्‍य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं।
याचिका में वसीम रिज़वी ने दावा किया था कि इन्‍हीं आयतों को कोट करके दुनिया के लोग आतंकी बनाए जाते हैं।
आज माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
अब मुसलमानों को उच्च न्यायालय से यह आशा है कि वह इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ वक्तव्य देने वाले नरसिंहानन्द के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करेगा।

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