उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में विपक्षी पार्टियों के विरोध के बाद लव जिहाद जैसा भी विधेयक पारित कर दिया। विधायक के पारित होने के बाद विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन देने या बलपूर्वक धर्मांतरण करने पर 10 वर्ष की कारावास और जुर्माने की सजा होगी
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