लखनऊ 8 दिसंबर 2020
माननीय न्यायालय लखनऊ ने पुलिस कमिश्नर की सीमाओं से 6 माह के लिए।
राहुल दीक्षित उर्फ बबलू पुत्र संतोष दिक्षित थाना महानगर, आमिर पुत्र जब्बार थाना हसनगंज,
गौरव गुप्ता उर्फ चिरईया पुत्र गिरजा गुप्ता थाना ठाकुरगंज को शहर में शांति व्यवस्था बनी रहने के लिए गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धार -3(3) के तहत जिला बदर किए जाने के आदेश दिए।