बाराबंकी -ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्त्तयादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी व प्रोग्राम आयोजक मंडल के खिलाफ कल देर रात बाराबंकी पुलिस चौकी प्रभारी हरिशंकर साहू की तहरीर पर बिना अनुमति के जनसभा करने व धार्मिक भावनाएं भड़काने धारा 144, कोविड-19 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया! बाराबंकी जिला प्रशासन की ओर से ओवैसी को नगर के मोहल्ला कटरा में चौधरी फैजु रहमान के घर चाय नाश्ते की अनुमति दी गई थी !
लेकिन उन्होंने बड़ी जनसभा को संबोधित किया,
अपने भाषण में ओवैसी ने मोदी और योगी द्वारा मुसलमानों के उत्पीड़न पर आरोप लगाया था!