सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी की ऐतिहासिक रथयात्रा को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने बेहद कड़ी शर्तों के साथ यात्रा को इस साल भी निकालने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि शर्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार इस रथयात्रा के लिए कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत इंतजाम करेंगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह स्थिति को ओडिशा सरकार के ऊपर छोड़ रहा है। अगर यात्रा के चलते स्थिति हाथ से बाहर जाते हुए दिखती है, तो सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कालरा और प्लेग के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों वाली बेंच ने की।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। उन्होंने इस मसले पर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा-आज का दिन हम सभी के लिए विशेष है, विशेषकर हमारी ओडिया बहनों और भाइयों के साथ-साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों का। रथ यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पूरा देश प्रसन्न है। जय जगन्नाथ! ”