Home / शिया हेल्पलाइन पर सवाल-जवाब, प्रश्न-यदि कोई व्यक्ति कुरान की आयत से रोज़ा के अनिवार्य होने को इंकार करदे तो क्या हुक्म?

शिया हेल्पलाइन पर सवाल-जवाब, प्रश्न-यदि कोई व्यक्ति कुरान की आयत से रोज़ा के अनिवार्य होने को इंकार करदे तो क्या हुक्म?

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4 रमजान 17 अप्रैल 2021

कार्यालय आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी षीराज़ी से जारी हेल्प लाइन पर नीचे दिए गये प्रष्नो के उत्तर मौलाना सैयद सैफ अब्बास नक़वी ने दिए-
नोट- महिलाओं के लिए हेल्प लाइन षुरू की गयी है जिस मे महिलाओं केप्रष्नों के उत्तर खातून आलेमा देेगीं इस लिए महिलाओं इस न0 पर संपर्क करें। न0 6386897124
षिया हेल्प लाइन में तमाम मराजए के मुकल्लदीन के दीनी मसायल जानने के लिए स्ुाबह 10 -12 बजे तक 9415580936- 9839097407 इस नम्बर पर संपर्क करें। एवं ईमेलः उंेंमस786/हउंपसण्बवउ पर संपर्क करें।

प्रश्न-यदि कोई व्यक्ति कोरोना महामारी के कारण अपने रोज़े अफतार ना करा सके तो इसका विकल्प क्या होगा?
उत्तर-चूँकि वैश्विक महामारी से सभी को सुरक्षित रहना महत्वपूर्ण है, अगर रोज़ा इफ्तार संभव नहीं है, तो रोज़ा इफ्तार का सामान कुछ लोगों घर भेजा जा सकता है इसका सवाब अफतार जैसा है।
प्रश्न-यदि कोई व्यक्ति कुरान की आयत से रोज़ा के अनिवार्य होने को इंकार करदे तो क्या हुक्म?
उत्तर-यदि कोई व्यक्ति कुरान की आयत से रोज़ा के अनिवार्य होने को इंकार करदे तो ऐसा व्यक्ति काफिर हो जाएगा ।
प्रश्न- मोबाइल फोन पर कुरान पड़ते वक्त अक्षरों पर अगर हाथ लग जाए तो क्या हुक्म ?
उत्तर- पवित्र कुरान को बेगैर वज़ू के छूना हराम है लेकिन बिना वजू के मोबाइल फोन की स्क्रीन को छू सकता है।
प्रश्न-क्या किसी गरीब व्यक्ति को दवा एलाज के लिए खुम्स का पैसा दिया जा सकता है?
उत्तर-यदि कोई व्यक्ति शरीयत का पाबन्द है और सैय्यद है, तो उसे खुम्स से सहमे सादात दिया जा सक्ता है
प्रश्न-रोज़ा कितने किमी पर कस्र होगा ?
उत्तर-यदि कोई व्यक्ति शहर से 5 किमी दूर यात्रा करता है, तो उसका रोज़ा कस्र होगा और रोज़ा नही रख सकता।

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