-वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने की संभावना इस बिल को कल मोदी सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है। अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू इस बिल को सदन में सुबह 11 बजे पेश करने वाले हैं।
– *बिल का उद्देश्य*: इस बिल को सदन में सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू पेश करने वाले हैं। इस बिल को लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है।
– *वक्फ कानून 1950 का सेक्शन 40*: वक्फ कानून 1950 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इसके तहत वक्फ को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था।
नाम परिवर्तन*: वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 होगा।
-केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा।
एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीकों को सुव्यवस्थित करना होगा। दो सदस्यों के साथ ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार होगा। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का समय निर्धारित किया गया है।
– वक्फ की संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार जिलाधिकार को दिया गया है।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने की संभावना है आज





