राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने साइन किए हैं। हालांकि, कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद सोनिया गांधी समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेताओं ने साइन नहीं किए हैं। ¹
विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ ने सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया है। विपक्ष के कुछ सांसद मानते हैं कि उनका मकसद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाना नहीं है, बल्कि वो सिर्फ पदेन सभापति के पक्षपातपूर्ण रवैये का विरोध जताना चाहते हैं। ¹
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 67(बी) में नियम समझाए गए हैं। नियम ये है कि कम से कम राज्यसभा के 50 सांसदों के साइन होंगे, तब ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है। ¹





