दिल्ली की दो महिलाओं ने इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर मस्जिद के लिए आवंटित 29 एकड़ में से 5 एकड़ जमीन को विवादित बताया है. दोनों ने याचिका में सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड को आवंटित 29 में से 5 एकड़ जमीन पर अपना हक जताते हुए। यात्रियों का कहना है कि उक्त 5 एकड़ जमीन उनके पिता का नाम संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है ।याचियो ने लिखा कि 1998 से सोहावल एसडीएम द्वारा उनके पिता का नाम उस जमीन से संबंधित रिकार्डों से हटा दिया गया था। जिसके विरुद्ध याचियो की मां ने अपर आयुक्त के यहां लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी वह उनको पक्ष में फैसला हुआ।