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बैंकों को पेंशन जारी करने का निर्देश

नई दिल्ली 19 मई 2020

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने बैंकों को जारी किए निर्देशपेंशन खाता एक्टिवेट के लिए पेंशनभोगियों का होना जरूरी नहीं
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बुजुर्ग नागरिकों को आसानी से जीवनयापन की दिशा में एक और अलग तरह का फैसला लिया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि बैंक, पेंशन खाते को सक्रिय करने के लिए पेंशनभोगी को काउंटर पर उपस्थित रहने पर जोर नहीं देगा।

वहीं अब पेंशनभोगियों को अपनी पहली पेंशन क्रेडिट के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा पेंशन अकाउंट को एक्टिवेट करने लिए भी पेंशनभोगियों को बैंक में उपस्थित होना भी जरूरी नहीं।

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