सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है। साथ ही, कोर्ट ने आयोग से आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में शामिल करने पर विचार करने का सुझाव दिया है।
*कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु:*
– *वोटर लिस्ट पर रोक नहीं*: सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
– *आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड की स्वीकृति*: कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वे मतदाता की पुष्टि के लिए आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने पर विचार करें।
– *अगली सुनवाई 28 जुलाई को*: इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को होगी। तब तक चुनाव आयोग को अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसम्मत ढंग से संचालित करना होगा।
– *चुनाव आयोग का भरोसा*: आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि बिना सुनवाई किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा ¹ ² ³.




