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प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थालों को हटाने का दिया आदेश.

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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए सभी धार्मिक स्थालों को हटाने का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में सभी कमिश्नरों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि तय समय पर शासन को इस बात से अवगत कराया जाए कि अतिक्रमण कर बने कितने धार्मिक स्थलों को हटाया गया है। बता दें कि सरकार ने यह निर्देश हाई कोर्ट के आदेशों के क्रम में जारी किए गए हैं।उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि सभी जिलाधिकारियों को 14 मार्च तक रिपोर्ट भेजनी होगी। इस रिपोर्ट में जिले के अधिकारियों को बताना होगा कि आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों और सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बने धार्मिक स्थलों को खाली करवाया गया।शासनादेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई जाए कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों, फुटपाथों और लेन आदि पर धार्मिक गतिविधियों के कारण निर्वाद यातायात अथवा जनता के आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि धार्मिक गतिविधियों को अनिवार्य रूप से संबंधित धार्मिक वर्गों के लिए चिन्हित स्थानों अथवा निजी स्थानों पर ही की जाए।

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