भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आया था, कुछ फैसले में लोगों की निजता की बात की गई है कुछ आधार पर ही अब आधार कार्ड में रिश्ते की जानकारी नहीं दी जा रही है हालांकि या बदलाव इस साल के किस महीने से किया गया इसकी जानकारी यूआईडीएआई की तरफ से नहीं दी गई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ नाम और पता देखकर भी बनाया जा सकता है आधार कार्ड आधार कार्ड में पति पिता का नाम नहीं रहेगा