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शराब पीने से हुई मौत पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कल जस्टिस एमएम शांतनगौदर और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि शराब पीने से हुई मौत पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को बरकरार रखा। जिसने कहा था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई सांविधिक दायित्व नहीं है

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