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नया वक़्फ़ कानून झारखंड में नहीं लागू होगा: मंत्री इरफ़ान अंसारी

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झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 को झारखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इसे मुस्लिम विरोधी करार देते हुए दावा किया कि यह कानून संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है। अंसारी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी और गठबंधन इस कानून के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगा।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वक्फ कानून समवर्ती सूची का विषय है, जिसके तहत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के कानून को प्राथमिकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 254 और 256 के अनुसार, राज्यों के लिए केंद्रीय कानून का पालन करना अनिवार्य है, और इसे लागू न करना संवैधानिक उल्लंघन माना जा सकता है।
यह बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने भी अपने राज्य में इस कानून को लागू न करने की बात कही थी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जो इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे रही हैं।

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