मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक को गाय के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला 7 अप्रैल, 2025 को प्रकाश में आया, जब स्थानीय पुलिस ने विजय अहिरवार नामक व्यक्ति को पशु क्रूरता और संबंधित धाराओं के तहत हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें आरोपी गाय के साथ आपत्तिजनक कृत्य करता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान विजय ने बताया कि उसने नशे की हालत में यह कृत्य किया था।
इस घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में लेने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें जानवरों के साथ क्रूरता के लिए तीन साल तक की सजा और 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
हालांकि, आपके प्रश्न में “डिस्कस करने वाले दोनों व्यक्ति” का उल्लेख है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल एक व्यक्ति, विजय अहिरवार, को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यदि आपका इशारा किसी अन्य संदर्भ या दूसरी घटना की ओर है, तो ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख समाचारों में नहीं मिला। संभवतः यह मंदसौर की एक अन्य घटना से भ्रमित हो सकता है, जहां 35 वर्षीय द्वारकापुरी गोस्वामी को 8 अप्रैल, 2025 को इसी तरह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना इंदौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर हुई थी, और पिछले 24 घंटों में यह दूसरा ऐसा मामला था।
इंदौर पुलिस ने विजय के खिलाफ पुख्ता सबूत होने की बात कही है, और मामला अभी जांच के अधीन है। स्थानीय लोगों और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कठोर सजा की मांग की है। पुलिस ने यह भी आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
यदि आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी या विशिष्ट संदर्भ है, तो कृपया उसे साझा करें ताकि मैं आपको और सटीक विवरण दे सकूं। वर्तमान में, यह खबर 9 अप्रैल, 2025 तक की नवीनतम जानकारी पर आधारित है।
गाय के साथ बलात्कार करने वाला विजय अहिरवाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार”




